क्या लॉकडाउन के 54 दिनों का मजदूरों को मिलेगा पूरा वेतन?
लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पूरी सैलरी दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर सुनवाई होगी।
लॉकडाउन में पूरा वेतन देने की अधिसूचना पर SC का आदेश :-
* केंद्र आदेश की वैधता पर हलफनामा दे।
* अभी किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो।
* उद्योग और मज़दूर संगठन समाधान की कोशिश करें।
* 54 दिन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद लें।
* जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनवाई।
बता दें कि उद्योगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान का पूरा वेतन नियोक्ता को देना होगा।
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