वाह, पब और बार खोलने का ये है सौ साल पुराना अनोखा अंदाज

0

शहर में पब या बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए इलाके में ढोल बजाना पड़ता है। यह नियम आज का नहीं बल्कि सौ साल से भी पुराना है। नियम के तहत इलाके में ढोल बजवाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है कि उनके आसपास पब या बार खोला जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वह जरूर दर्ज कराए। लाइसेंस के लिए अब ढोल तो नहीं बजवाया जाता, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट को दी फाइल में बाकायदा ढोल व रिक्शे का बिल लगा दिया जाता है।

also read : परिवार के लिए नौकरी छोड़ संवारी सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी

एक्साइज ऐंड टैक्सेशन विभाग आज भी पंजाब एक्साइज ऐक्ट 1914 के नियमों के तहत काम कर रहा है। ऐक्ट के तहत एक नियम है कि अगर आपने पब और बार के लाइसेंस के लिए विभाग में अप्लाई किया है तो इसके लिए आपको एक ढोल वाला बुक करना होगा। इसके बाद इस ढोल वाले को रिक्शा में बैठाकर उस एरिया में मुनादी करनी होती है, जहां पर पर पब और बार खोला जाना है। इसके बाद विभाग में लाइसेंस के लिए जो फाइल जमा करवानी होती है, उसमें ढोल और रिक्शा वाले के बिल के अलावा उस एरिया की सारी जानकारी दी जाती है, जहां पर मुनादी करवाई है।

…जहां पर पब और बार खुलना है

हालांकि यह सब कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके बिल जरूर लगते हैं। गुड़गांव के ईस्ट जोन में 189 व वेस्ट जोन में 89 पब और बार हैं। जबकि शहर में 37 माइक्रो ब्रेवरी यानी बीयर बार हैं। 2 ब्रेवरी रेवाड़ी में हैं। इन सभी की फाइल में ढोल बजाकर पब और बार खोलने की जानकारी के बिल लगे हैं। डेप्युटी एक्साइज ऐंड टैक्सेशन ऑफिसर एच.सी. दहिया ने बताया कि पंजाब एक्साइज ऐक्ट 1914 के तहत पब और बार के लाइसेंस से पहले उस एरिया में ढोल बजाकर मुनादी करवानी होती है, जहां पर पब और बार खुलना है। किसी को अगर आपत्ति है तो वह इस जानकारी के मिलने के बाद दर्ज करवाए।

(साभार-एनबीटी)

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More