कोर्ट-कचहरी में शस्त्र लेकर जाने पर लगी रोक
यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या के बाद अब कोर्ट, कचहरी में सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए जाने के निर्देश दे दिए गये है। अब जिला अदालतों और कचहरी में कोई भी शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की जिला अदालतों और कचहरियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाये। कोई भी व्यक्ति कोर्ट-कचहरी परिसर में शस्त्र लेकर प्रवेश न कर सके, इसके पुख्ता इंतजाम किये जाए।
ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक जैन की ओर से जारी किया गया, इसके साथ ही नयाय दिलाने में लगे लोगों की सुरक्षा के भी प्रबंध करने के निर्देश जारी किये गये।
बता दें कि यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश कुमारी की हत्या के बाद वकील इसको लेकर मांग कर रहे थे। दरअसल, आगरा जिला कोर्ट में सम्मान समारोह के दौरान यूपी की बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की न्यू आगरा कचहरी परिसर में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।
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