Dhananjay Singh: हाईकोर्ट बाहुबली को मिली जमानत, लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

सजा पर रोक से इनकार

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Dhananjay Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को झटका दिया है. अब धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ नहीं पाएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए से मिली सात साल की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है. हालाँकि, इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है.

यह आदेश शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है. धनंजय को शनिवार सुबह आठ बजे जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में स्थानांतरित किया गया था, धनंजय छह मार्च से जौनपुर जिला जेल में बंद थे.

जस्टिस संजय कुमार सिंह सुनाया फैसला

जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात वर्ष की सजा सुनाई थी, इसके बाद उन्होंने पिछले महीने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना निर्णय रखा. अब कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा को रोका नहीं है. हाईकोर्ट की एकमात्र बेंच जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इस मामले में निर्णय दिया है.

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धनंजय के वकील ने कही थी ये बात

बीते बुधवार को बाहुबली धनंजय के वकील ने इसको लेकर कहा था कि, ”लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाए. इसके आगे वकील ने कहा था कि, ट्रायल के दौरान धनंजय सिंह जमानत पर थे उन्होंने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उनकी सजा स्थगित कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए”.

 

 

 

 

 

 

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