दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान पुलिस ने दावे से कहा कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया से फंडिंग हुई हैं. जुबैर ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने मोबाइल का डाटा डिलिट किया है. इसके जवाब में जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा फोन फॉर्मेट करना गैरकानूनी नहीं है.
दरअसल, पटियाला कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की जमानत पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा ‘जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया ने चंदा मिला है. इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मामला सिर्फ एक सिंपल ट्वीट करने का नहीं है. आरोपी प्रावदा मीडिया का निदेशक है. उसने बड़ी ही चालाकी से सब कुछ डिलीट कर दिया. ऐसे में जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए. उसने एफआईआर के बाद फोन से डाटा डिलीट किया है.’
उधर, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा ‘मुझे एफआईआर और मोबाइल जमा नहीं करने के बारे में पता नहीं था. फोन को फॉर्मेट करना गैरकानूनी नहीं है. यह हथियार या गोला-बारूद या कोई ड्रग्स नहीं है. मैं इस पर गंभीर कानूनी और संवैधानिक आपत्तियां दर्ज कर सकती हूं.’
इससे पहले वृंदा ने कहा था ‘दिल्ली पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त कर लिए हैं. लेकिन, पुलिस को अभी इस मामले में कोई ठोस सुबूत नहीं मिले हैं. पुलिस सिर्फ मामले को लंबा खींचना चाहती है. पुलिस कि सारी कहानी मनगढ़ंत है. यह पूरी कहानी साल 2018 की है और वह भी एक पुराने ट्वीट का मामला है. दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कहीं और जा रही है.’
वहीं पुलिस का कहना है ‘जुबैर को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वे अपना फोन लेकर आए थे. जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वह उस दिन से पहले एक और सिम का इस्तेमाल कर रहे थे. जिसे नोटिस मिलने पर उन्होंने निकालकर नए मोबाइल में डाल दिया. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.’ पुलिस कोर्ट में जुबैर की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है.
बता दें पुलिस ने जुबैर को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है. इसके अलावा पुलिस ने उनपर दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं. जिनमें आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के साथ ही एफसीआरए की धारा 35 को भी जोड़ा गया.
जुबैर के केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो सकती है क्योंकि पुलिस ने उनके बैंक खातों की जानकारी ईडी को दी है। एफआईआर की कॉपी भी ईडी को भेजी गई है. बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में पिछले तीन महीने में करीब 56 लाख रुपए आए हैं. इन पैसों के पाकिस्तान और सऊदी अरब से आने की आशंका है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था.