आम आदमी पार्टी के विधायक को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ शर्त भी रखी है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी अन्य मामले में संलिप्त पाया गया तो उनकी बेल रद्द कर दी जाएगी।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि आगे से इस तरह की कोई घटना न हो। जमानत की शर्तों में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विधायक प्रकाश जारवाल खुद या अपनी तरफ से किसी और को भेज कर मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
कोर्ट ने विधायक को निर्देश दिया है कि बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जाएंगे अगर अपने घर का पता बदलते हैं तो हलफनामे की शक्ल में कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाएगी।
मुख्य सचिव मारपीट मामले में 2 और AAP विधायक तलब
मुख्य सचिव से कथित मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों को पुलिस जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने बताया कि आप विधायक नितिन त्यागी और राजेश ऋषि को इस मामले में चल रही पुलिस जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था।
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दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर रहे सरकारी कर्मचारी
बता दें कि दिल्ली में सरकारी संगठनों ने मुख्य सचिव मारपीट मामले में कहा कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी तब तक दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मुलाकात नहीं करेंगे, जबतक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांग लेते।
इससे पहले दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्य सचिव ने लगाया था मारपीट का आरोप
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त फोरम के एक सदस्य दीपक भारद्वाज ने कहा, ‘सरकार का दावा गलत है और केजरीवाल के माफी मांगने तक वे लोग केवल लिखित माध्यम से ही मंत्रियों से बातचीत जारी रखेंगे।’
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 20 फरवरी को आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास में आपात बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कथित रूप से पीटा।
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