दो हत्यारोपितों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अवधेश कुमार की अदालत ने फूलपुर थाना क्षेत्र के गड़सरा निवासी संतोष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह वारदात 11 साल पहले फूलपुर थाना क्षेत्र के गड़सरा गांव में हुई थी. हालांकि इनमें से एक आरोपित की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी. इसलिए दो आरोपित धर्मेंद्र सिंह और संतोष कुमार शुक्ला को सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजीव सिन्हा व पवन जायसवाल ने पक्ष रखा.

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चार जून 2012 को हुई थी वारदात

अभियोजन पक्ष के अनुसार गड़सरा गांव के संतोष कुमार सिंह चार जून 2012 की रात अपने भाई अजय सिंह उर्फ डब्लू के साथ टहलने निकला था. इस दौरान असलहों से लैस डगराडीह गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह, जौनपुर जिले के चंदवक निवासी संतोष कुमार शुक्ला और नरेंद्र कुमार वर्मा ने अजय को घेर लिया. मारपीट के दौरान धर्मेंद्र सिंह ने अजय सिंह के सिर में गोली मार दी और उसकी कुछ देर में मौत हो गई. संतोष को गोली मारने के बाद तीनों हमलावार भाग निकले. इस मामले में परिजनों ने तीनों आरोपितों के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. हालांकि सुनवाई के दौरान एक आरोपित नरेंद्र कुमार वर्मा की मौत हो गई थी।

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