तय सीमा से अधिक किया खर्च तो खैर नहीं, 10 रुपये का भी दे ब्यौरा

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चुनाव खर्च में सिर्फ बड़े खर्च ही नहीं छोटे खर्चों का ब्यौरा  आयोग  चुनावी खर्च में शामिल करेगा। आयोग द्वारा जारी चुनावी खर्च में साइकिल पर भी 11 रुपये का खर्चा दिखाया गया है। यानी अगर प्रत्याशी ने साइकिल भी चलायी तो उसे रोजाना अपने खर्चे में ग्यारह रुपये दिखाना होगा। नामांकन करते ही प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का मीटर चालू हो गया है।
सीमा से अधिक खर्चा किया तो फिर मुश्किल हो सकती
आयोग प्रत्याशियों की पल-पल की खबर ले रहा है। कौन प्रत्याशी कितना खर्च करेगा इसकी एक सीमा तय की गयी है। अगर आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्चा किया तो फिर मुश्किल हो सकती है। आयोग ने खर्चे की जो सूची जारी की है उसमें खान-पान से लेकर वाहन और मेहमान नवाजी तक शामिल है।
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चुनाव में किसी प्रत्याशी ने अगर बिना अनुमति प्रचार वाहन का इस्तेमाल किया या फिर सभा या रैली की तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं
डीएम ने कहा कि निर्वाचन में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी नगर निकाय निर्वाचन निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ करायेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रचार-प्रसार एवं निर्वाचन व्यय के बारे में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
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कोई राजनैतिक दल या प्रत्याशी जनसभा या रैली करने से पूर्व संबंधित रिटनिर्ंग आफीसर से अनुमति प्राप्त करेंगें। इस अनुमति में जलूस निकालने, उसका रूट, उसमें शामिल होने वाले वाहनों व व्यक्तियों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा वाहनों पर लगाये जाने वाले झंडे पोस्टर का भी विवरण देना होगा।
आयोग के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे
चुनाव प्रचार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की होडिर्ंग, वाल राइटिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जायेगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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