राहुल गांधी की नागरिकता पर छह माह में केंद्र सरकार करे फैसला: हाईकोर्ट
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को छह महोने में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने लंदन में अपनी कम्पनी के दाखिल रिटर्न में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था।
कोर्ट ने केंद्र को दिए राहुल की नागरिकता पर 6 माह में फैसला करने के निर्देश:
शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा और न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने डॉ. रजनीश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले के निस्तारण के लिए कहा।
राहुल गांधी ने लंदन में कंपनी का रिटर्न दाखिल करने में दिखाई ब्रिटिश नागरिकता:
दरअसल याची का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में रिटर्न दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है।
याचिका कर्ता ने की राहुल की भारतीय नागरिकता समाप्त करने कि मांग :
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने को ब्रिटिश नागरिक बता कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नौ और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा नौ का उल्लंघन किया है। उन्होंने मांग की कि खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करे जाने पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जानी चाहिए।