लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों की विदेशी संपत्ति की होगी जांच, त्रुटि पर ये कार्रवाई…
आगामी लोकसभा चुनावो से पहले उम्मीदवारों को अपनी विदेशी संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। बता दें कि इससे पहले उम्मीदवारों को फ़ार्म 26 में सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों समेत खुद की आय का ब्यौरा देना होता था लेकिन अब संसोधित नियमानुसार उम्मीदवारों को अपना पांच साल का रिटर्न दायर करना होगा और अगर विदेश में कोई संपत्ति है तो उसका भी ब्यौरा देना होगा।
उम्मीदवारों को देना होगा विदेशी संपत्ति का ब्यौरा
कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2019 में यह कहा गया है कि इस बार से उम्मीदवारों को अपने पांच साल के आयकर रिटर्न का विवरण देना होगा, साथ ही उन्हें शपथपत्र में विदेशों में अपनी संपत्ति और जमा का ब्योरा भी देना होगा। यह नियम इन चुनावों से लागू हो जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक़ अब फार्म 26 फार्मेट भी बदल दिया गया है जिसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, दायित्व, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक मामलों की जानकारी देनी पड़ती है।
लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों की विदेशी संपत्ति की होगी जांच, त्रुटि पर ये कार्रवाई…
प्रत्याशियों को पत्नी और बच्चों की 5 वर्ष की आय का विवरणः
कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार विदेशी बैंकों में जमा पूंजी और वहां किया गए निवेश की जानकारी भी शामिल की गयी है। यह घोषणा सिर्फ उम्मीदवार तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि उन्हें अपनी पत्नी की आय का ब्योरा भी देना होगा। वहीं अगर उम्मीदवार संयुक्त परिवार को संभालता है तो भी उसे यह ब्योरा देना आवश्यक होगा।
विसंगतियां मिलने पर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
उम्मीदवारों को पैन कार्ड के साथ साथ शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के ब्यौरे की आयकर विभाग से जांच करवाई जायेगी। वहीं अगर इसमें कोई विसंगतियां पाई जाती है तो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
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