उन्नाव रेप केस में बड़ा फैसला, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है।
शशि सिंह ही नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी। इसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया।
मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी। बात दें कि केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें से एक पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
इसके साथ ही तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए केस को देर से रजिस्टर कराया। कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?
इन धाराओं में दोषी सेंगर-
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POSCO के तहत दोषी ठहराया गया है।
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