उन्नाव रेप केस में बड़ा फैसला, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

0

उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक ​कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है।

शशि सिंह ही नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी। इसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया।

मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी। बात दें कि केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें से एक पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

इसके साथ ही तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए केस को देर से रजिस्टर कराया। कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?

इन धाराओं में दोषी सेंगर-

तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POSCO के तहत दोषी ठहराया गया है।

यह भी पढ़ें: उन्नाव रेप पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए AIIMS में लगेगी अस्थाई अदालत

यह भी पढ़ें: उन्नाव कांड : CBI ने किया कुलदीप सेंगर की हैवानियत का खुलासा

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More