बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए नए नियम

लॉकडाउन

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा।

पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है।

हालांकि नए आदेश में लॉक डाउन को थोड़ी बहुत छूट के साथ लागू की जाएगी, इस बार व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं।

सोमवार को जारी नये आदेश पाबंदियों में कुछ ढील दी गई है। बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है। इसे जारी रखा जाए या फिर लोगों को रात्रि कर्फ्यू से छूट मिलेगी, इसपर भी निर्णय होने की संभावना है।

प्वाइंट्स में जानिए किस पर रहेगी पाबंदी-

1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।

2. बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।

3. राज्य सरकार के कार्यालय, 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे।

4. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं।

5. लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

6. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।

7. सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।

8. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।

9. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।

10. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।

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