सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में बरी…
यूपी: समाजवादी पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता आज़म खान को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें रामपुर कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में बरी कर दिया है. इस मामले में आज़म की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई. हालाँकि आज़म को अभी जेल में ही रहना होगा. अन्य दो मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी जिसमें जेल काट रहे हैं. हालांकि सपा नेता की ओर से जमानत के लिए अपील दायर की जा चुकी है.
2019 में हुआ था डूंगरपुर मामला…
बता दें कि, सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं के तहत गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है. दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है.
दो मामलों में मिल चुकी है सजा
बता दें कि, इसी साल मार्च में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर आसरा आवास योजना कॉलोनी के मकानों को 2016 में ध्वस्त करने से संबंधित चौथे मामले में दोषी ठहराया था. उस समय राज्य में सपा की सरकार थी. आजम खान को इसी घटना से संबंधित एक अन्य मामले में 31 जनवरी 2024 को पहले ही सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. राज्य में 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद 2019 में उनके और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और पिछले चार साल से अदालत में इन पर सुनवाई चल रही थी. जुलाई 2023 के बाद से यह तीसरा मामला था, जिसमें खान को दोषी ठहराया गया था. इससे पहले उन्हें 15 जुलाई 2023 को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी. वह इस समय सीतापुर जेल में बंद है.
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सजा पर लग चुकी है रोक…
वहीं, अब्दुल्लाह आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी और आजम खान समेत उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अबदुल्लाह आजम को जमानत दे दी थी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी खान और उनके बेटे जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उन दोनों पर कई और मुकदमें दर्ज थे, जिनपर कोर्ट में सुनवाई जारी है.