इमरान खान को पाकिस्तान की अदालत से बड़ी राहत- हिंसा से जुड़ें मामलो में मिली जमानत
लखनऊ: पकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी रहत मिली हैं. इस समय पकिस्तान का सियासी माहोल उठापठक के केंद्र में है. संकट में चल रहे इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए आतंवादी रोधी अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान के खिलाफ दर्ज आठ मामलो में जमानत दी.
मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने उन्हें 18 मार्च को न्याय परिसर में भड़की हिंसा से जुड़े आठ मामलो में आठ जून तक जमानत दे दी है. दरअसल हुआ ये था कि, इमरान खान को 18 मार्च एक अदालत में पेश होने पर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. जिसके बाद उनके खिलाफ इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए थे. झड़पें तब शुरू हुईं जब खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बहुप्रतीक्षित सुनवाई में शामिल हुए.
आठ जून तक के लिए मिली जमानत…
इमरान खान को मंगलवार को न्यायिक परिसर में आतंकवाद रोधी अदालत के सामने पेश करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में लाये गए. इमरान की पार्टी ने एक संदेश में बताया कि वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें आठ मामलों में आठ जून तक जमानत दे दी है.
वर्ष 1974 में स्थापित तोशाखाना, कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है. तोशाखाना में पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों की सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले कीमती उपहारों को संग्रहित किया जाता है.
तोशाखाना विवाद में पिछले साल दर्ज हुआ था मामला…
पकिस्तान चुनाव आयोग ने विदशी गणमान्य अतिथि लोगों से मिले तोहफों की बिक्री का विवरण साझा न करने को लेकर पिछले साल अक्टूबर में खान के खिलाफ तोशाखाना मामला दायर किया था।
इस बीच, इस्लामाबाद में एक जवाबदेही अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पीटीआई प्रमुख की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है तथा उन्हें अंतरिम जमानत दी है.
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में ही इमरान खान को नौ मई को गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को एनएबी के समक्ष पेश होने के अपने फैसले की घोषणा से कुछ घंटे पहले खान ने कहा कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उन्होंने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की.