SC से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, 2 मामलों में मिली जमानत…
नई दिल्ली: मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहत मिली है. अब्बास को मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी बाबूबली मुख़्तार अंसारी के बेटे हैं और इस समय वह सुहेलदेव समाज पार्टी से विधायक हैं. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है.
हाईकोर्ट ने ख़ारिज की थी याचिका…
गौरतलब है की इससे पहले नौ मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था.
2022 में ED ने दर्ज किया था केस…
बता दें कि सुहेलदेव की पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी पर ED ने 4 नवंबर 2022 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था. मौजूदा समय में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं. ईडी के आरोप के मुताबिक अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था.
जमानत के बाद भी रिहाई नहीं…
दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल बनवाने के लिए पैसे लिए थे, जबकि कोई स्कूल नहीं बना और जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है. तीसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन हड़प ली और अवैध मकान बनवा लिया. अब्बास अंसारी की रिहाई गैरकानूनी जेल यात्रा और गैंगस्टर एक्ट मामलों में जमानत मांगने वाली उनकी अलग-अलग याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगी, जिन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष सुनवाई होनी है.
4 सितंबर को लगा था गैंगस्टर एक्ट
बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2002 में केस दर्ज किया था. यह उनके खिलाफ पहले के तीन मामलों पर आधारित था.