सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, नहीं दी राहत

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नई दिल्ली: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इस मामले से जुडी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई सुनवाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. जमीन विवाद से जुडी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट का आदेश…

बता दें कि हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में निचली अदालत में चल रहे 15 मामलों को खुद समझ कर ट्रांसफर कर लिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गयी थी.इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी.

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जानें पूरा मामला…

बता दें कि मथुरा के श्री कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कई मामलों में एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है. जमीन को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है. वहीं, इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी जा रही है कि हिन्दू पक्ष की ओर से यह दलीलें शोषणीय है.

इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने 1968 में हुए हिन्दू- मुस्लिम समझौते के दलील पेश की है. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के लिए कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि दी गयी थी.

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