संजय सिंह को जमानत, इन पांच शर्तों का करना होगा पालन
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल जमानत दे दी. इसी क्रम में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय कर दी है. संजय सिंह को कोर्ट ने 5 शर्तों पर जमानत दी है. लीगल प्रोसेस की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी. संजय को 2 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर रिहाई मिली है.
इन पांच शर्तों पर मिली जमानत…
# कोर्ट ने कहा की जेल से बाहर आने के बाद वह शराब नीति मामले में मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे.
# संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.
# NCR छोड़ने से पहले कोर्ट को जानकारी देनी होगी.
# संजय सिंह सबूतों से छेड़खानी नहीं करेंगे.
# शराब नीति मामले जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी को अपना नंबर देंगे.
4 अक्टूबर 2023 को हुए थे गिरफ्तार …
बता दें कि दिल्ली नई शराब नीति मामले में ED ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ED की चार्जसीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये लेने का आरोप है. इसी मामले में ED ने संजय सिंह से 10 घंटे की मुलाकात के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से संजय को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं ने BJP को घेरना शुरू कर दिया है.
लीवर सिरोसिस से पीड़ित है संजय सिंह…
बता दें कि संजय सिंह लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है. डॉक्टरों की सलाह पर वह 24 घंटे से अस्पताल में भर्ती थे. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले जाया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि यदि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई तो उन्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी.
संजय सिंह पर आरोप…
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ED ने अपने संजय सिंह को हिरासत में लेने के लिए प्रमुख साजिशकर्ता करार दिया था. लेकिन संजय सिंह इस मामले में आरोपित नहीं है. (CBI) द्वारा जारी जांच में एड ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी ‘अपराध की आय’ को वैध बनाने का आरोप लगाया है.
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ED ने बेल पर नहीं किया विरोध…
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ED से कहा कि क्या अभी संजय सिंह को जेल में रखने का कोई फायदा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में हैं. इस दौरान जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. ED बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके (ED) लिए नुकसानदेह हो सकता है. इस पर ED ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए