फ्लाइट कैंसिलेशन पर पहले से अधिक मिलेगा रिफंड
हवाई यात्रियों के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो टिकट कैंसिलेशन पर यात्रियों को पहले से अधिक रिफंड मिलेगा। सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाने पर लगेज फीस भी घटेगी। इसके अलावा फ्लाइट कैंसल होने या वैकल्पिक उड़ान दिए जाने पर भी अतिरिक्त शुल्क मिलेगा। कैंसिलेशन पर अभी 4,000 रुपए तक रिफंड मिलता है। यह बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया जा सकता है। इनकी विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी और उन्हें लागू करने से पहले सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी मांगी जाएंगी।
कैंसिलेशन पर अधिक रिफंड
यदि आपकी उड़ान रवानगी के 24 घंटे पहले रद्द हो जाती है तो मुआवजे की रकम 10,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा विमान में क्षमता से ज्यादा बुकिंग होने के कारण यात्री को यात्रा से वंचित रखे जाने पर एयरलाइन्स को एक घंटे के अंदर ही वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या मुआवजा देना होगा। अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे के अंदर है तो कंपनी को बेस फेयर का 200 प्रतिशत मुआवजा या 10,000 रुपये में से जो कम हो, देना होगा। अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे से ज्यादा की हुई तो मुआवजा बेस फेयर का 400 प्रतिशत या 20,000 रुपये में से जो कम हो, देना होगा। यात्री रिफंड कैश में चाहता है या क्रेडिट से, इसका फैसला वे खुद करने को स्वतंत्र होगा।
लगेज चार्ज में भी राहत
प्रस्ताव में 15 से 20 किलोग्राम तक के लगेज(सामान) पर 100 रुपए/किलो चार्ज रखा गया है। अभी तक 15 किलोग्राम से ज्यादा लगेज पर एयरलाइन्स 300 रुपए/किलो तक चार्ज वसूलती हैं। घरेलू उड़ान में सिर्फ एअर इंडिया 25 किलोग्राम तक लगेज फ्री ले जाने की इजाजत देती है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान में 46 किलोग्राम तक लगेज फ्री ले जा सकते हैं।
यात्रियों से मिल रही थी शिकायत
केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को बताया कि यात्रियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें उड़ान रवानगी के 24 घंटे पहले रद्द होने पर पर ज्यादा रिफंड नहीं मिलता है। यहां तक की उनकी शिकायतों का 15 दिन में निपटारा भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब यदि टिकट किसी ट्रेवल एजेंट या आनलाइन पोर्टल से भी ली गई हो तो भी एयरलाइन्सों को ये सुनिश्चित करना होगा की टिकट की धन वापसी स्थानीय यात्रियों को 15 दिन के अंदर और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 30 दिन के अंदर हो जाए।
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