अदालत में ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी एएसआई, अगली सुनवाई 18 को

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वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) एक बार फिर अदालत में दाखिल नही कर सकी. सोमवार को एएसआई ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक हफ्ते यानी 18 दिसम्बर तक का और समय मांगा. अदालत ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए फिर एक हफ्ते का समय दे दिया है.

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एएसआई की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र में सुपरिटेंडेंट अविनाश मोहंती की तबीयत खराब होने की बात लिखी गयी है. बता दें कि एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चौथी बार अदालत से समय लिया है. भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि एएसआई के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है. लिहाजा वह अदालत में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं. इसलिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते बाद का समय दिया जाय.

अदालत ने कहा था-एएसआई अब समय की मांग नही करेगा

गौरतलब है कि 30 नवम्बर को एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीसरी बार 10 दिन का अतिरिक्त समय अदालत ने दिया था. साथ ही कहा था कि उम्मीद करते हैं कि एएसआई अब आगे समय की मांग नहीं करेगा. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़कर) में एएसआई ने 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था. दो नवम्बर को एएसआई ने कोर्ट को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है. रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए. इसके बाद एएसआई ने दोबारा अतिरिक्त समय दिए जाने की कोर्ट से मांग की. तीसरी बार अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत एएसआई को दी थी. इसके साथ ही अब इस प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसम्बर नियत कर दी थी। लेकिन इस बार एएसआई ने तबियत का हवाला देकर फिर समय मांग लिया

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