जम्मू-कश्मीर में अब नहीं रहेगा अलग झंडा, लहराया सिर्फ तिरंगा
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के मिलने वाले स्पेशल स्टेटस को अब वापस ले लिया गया है।
अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बन गया है। जम्मू-कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है।
आर्टिकल 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या बदला-
कोई भी खरीद सकेगा संपत्ति- धारा 370 हटने के बाद से अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद सकेगा।
अब अलग झंडा भी नहीं- जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा नहीं रहेगा।
जम्मू-कश्मीर में लागू होगा हर कानून- आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था।
साथ ही जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ-साथ सब बदल गया।
राज्यपाल का पद खत्म- आर्टिकल 370 के लागू होने से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल पद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।
नहीं लागू होती थी धारा 356- जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था।
यानि वहां राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। चूंकि जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य होगा तो यह स्थिति भी बदल गई।
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