अक्षय कुमार को मिली भारत की नागरिकता

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स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार को मिली भारत की नागरिकता.अक्षय कुमार ने इस दस्तावेज़ की तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पर डालकर यह जानकारी साझा की।

अभी तक नागरिकता नहीं थी

दरअसल अभिनेता अक्षय कुमार के पास अभी तक भारत की सिटिज़नशिप नहीं थी। वही 15 अगस्त को अपनी नागरिकता प्रमाण पत्र देख वो बेहद खुश थे। आपको बता दे कि अभी तक अभिनेता अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। भारत की सिटिज़नशिप वापस पाकर वह बहुत खुश थे और अपने सोशल मीडिया पर उनहोने ये लिखकर अपनी खुशी बयान कि “दिल और सिटिज़नशिप दोनों हिन्दुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिन्द।

भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा अक्षय कुमार को भारत की सिटिज़नशिप  मिली है। अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(G) के तहत मिली है।

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क्या है नागरिकता अधिनियम?

नागरिकता नियम 1955 कि धार 5(1)(G) इस बात पर उल्लेख करती है कि जो व्यक्ति भारत मे पिछले 5 साल या उससे ज्यादा से विदेशी नागरिक के रूप मे रह रहा है, इस अधिनियम के तहत उसे सिटिज़नशिप प्रदान कर सकती है। इसे अप्लाइ करने से ठीक एक साल पहले तक आदमी को भारत मे करीब एक साल की अवधि तक रहा हो और इस अवधि से ठीक पहले करीब 8 साल के अंतराल मे वह व्यक्ति कम से कम भारत मे 6 साल रहा हो।

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इन डॉक्युमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत

ओवेरसीज इंडियन को भारत की नागरिकता अप्लाइ करने से पहले इन कागज़ात कि पड़ती है जरूरत। उस व्यक्ति के पास एक वैद्य विदेशी पासपोर्ट होना चाहिए और धार 7ए के तहत भारत मे विदेशी नागरिक के रूप मे पंजीकरण प्रमाण पत्र की भी कॉपी की जरूरत पड़ती है।

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