शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों से बातचीत को तैयार

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ज्ञात हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में पिछले दो महीने से जारी प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तीन वार्ताकार नियुक्त किए।
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनसे जो भी बातचीत करने आएगा, वे उससे बातचीत को तैयार हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों से बातचीत को तैयार हमसे जो बात करने आएगा, हम बात करेंगे।

तीन वार्ताकार नियुक्त किए

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में पिछले दो महीने से जारी प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तीन वार्ताकार नियुक्त किए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनसे जो भी बातचीत करने आएगा, वे उससे बातचीत को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के साथ ही वकील साधना रामचंद्रन, पूर्व नौकरशाह वजाहत हबीबुल्ला को प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, “हमारी चिंता सीमित है, अगर हर कोई सड़क पर उतरने लगेगा तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त को हलफनामा दायर करने को कहा है।”

सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा

शाहीनबाग में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बिल्किस बानो नामक दादी ने कहा, “हमसे जो बात करने आएगा, हम बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा।” इसके बाद वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने बात करना बंद कर दिया, ताकि कोई गलत संदेश न चला जाए।

शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनिश्चितकाल तक विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता
विरोध प्रदर्शन नागरिकों के हितों की कीमतों पर नहीं किए जा सकते

आप अनिश्चितकाल तक सार्वजनिक सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते

इसके पूर्व शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आप अनिश्चितकाल तक सार्वजनिक सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते और इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन जारी नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने दिल्ली पुलिस नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय कर दी।

विरोध प्रदर्शन नागरिकों के हितों की कीमतों पर नहीं किए जा सकते

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन कई दिन हो चुका है, विरोध प्रदर्शन के लिए एक तय स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा, “आप सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते। सार्वजनिक क्षेत्र में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो हर कोई हर जगह प्रदर्शन करने लगेगा।” शीर्ष अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन नागरिकों के हितों की कीमतों पर नहीं किए जा सकते।

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