चिदंबरम को अभी तिहाड़ में ही काटना होगा दिन, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। INX केस में तिहाड़ में बंद चिदंबरम के केस की सुनवाई करते हुए  हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। बता दें सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत देने का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

यह है पूरा मामला 

ज्ञातव्य हो कि, सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। INX मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा था। बता दें मामले की जांच अभी चल रही है।

आरोप है कि INX मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। CBI ने पिछले शुक्रवार को जमानत की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि चिदंबरम देश छोड़कर भाग सकते हैं।

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सीबीआई ने दिया था तर्क 

सीबीआई की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि दिग्गज कांग्रेसी नेता हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में रह सकते हैं और ऐसे में केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

सीबीआई के इस तर्क पर पी चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा था कि, चिदंबरम की तरफ से उनके परिवार ने ट्वीट किया था, ‘कुछ लोगों के मुताबिक, मेरे गोल्डन रंग के पंख आएंगे और फिर मैं उड़कर चांद पर चला जाउंगा। मेरी वहां पर सेफ लैंडिंग भी होगी। मैं यह जानकर रोमांचित हो गया हूं।’

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