योगी कैबिनेट की मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को गिरफ्तार करने का आदेश
योगी की कैबिनेट के तीन मंत्री मुसीबत में पड़ गए है। कोर्ट ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
राजनीतिक दल के नेताओं के लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद सख्त है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के केस में आज सुनवाई करेगी।
रीता बहुगुणा जोशी व मीरा सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी किया है तो पूर्व बसपा विधायक की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमपी/एलएलए कोर्ट पवन कुमार ने लखनऊ के वजीरगंज थाना में दर्ज मुकदमे में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी व मीरा सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में सीजेएम लखनऊ से ही गिरफ्तारी का आदेश जारी है।
डिप्टी सीएम के खिलाफ भी चल रहा धोखाधड़ी का मामला…
इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी शासन ने दी थी। मामले के विवेचक अरुण कुमार ने आरोप पत्र पेश किया है कि दोनों आरोपितों ने 16 फरवरी 2010 को कार्य में बाधा डाल पत्थरबाजी कराई थी।डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी का मुकदमा कौशांबी जिले से विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए में पहुंच गया है। इस मामले में पहले से ही एनबीडब्ल्यू का आदेश जारी है।
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अब इस मामले की सुनवाई एक नवंबर को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में होगी। धोखाधड़ी के इस मुकदमे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, राधेश्याम साहू, अनिल कुमार, अशोक कुमार मौर्या, राम खेलावन, उमेश चंद्र, विनोद कुमार पटेल, विद्धान गोस्वामी, राम लोटन, श्याम प्रसाद आदि अभियुक्त हैं।इनके खिलाफ थानाध्यक्ष मोहब्बतपुर पाइसा कौशांबी, चंद्रशेखर प्रसाद ने 22 सितंबर 2008 को आरोपित करते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि अभियुक्तों ने मां दुर्गा कमेटी मोहब्बतपुर पाइसा की फर्जी कमेटी बनाकर पैड छपवाने के बाद लाभ लिया।
मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी…
इसी कोर्ट में आचार संहिता के उल्लंघन का भी एक मामला विचाराधीन है। इसमें पूर्व में वारंट जारी था। शासन ने मुकदमा वापसी की अर्जी दी है। अभी मुकदमा वापस नहीं हो सका है। ऐसे में वारंट रीकाल के लिए आरोपित को कोर्ट में हाजिर रहना आवश्यक है।आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अनुपस्थित रहने के कारण वारंट जारी किया।
मंत्री के खिलाफ थाना कुशीनगर (पडरौना) के एसएचओ काजी मो. इब्राहिम ने केस दर्ज कर आरोपित किया है कि वे कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर भोजन व नकद रुपये लोगों को बांट रहे थे। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि बारह दिसंबर निर्धारित की है।भदोही जिले में बसपा प्रत्याशी रहे रविंद्र नाथ त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दिया है।
कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि पांच नवंबर तय की है। भदोही जिले के कस्बा चौकी प्रभारी ने 17 जनवरी 2012 को मुकदमा लिखाया था कि रविंद्र त्रिपाठी अपने नाम का कैलेंडर बांट रहे थे, साथ ही बिजली के खंभों में प्रचार सामग्री टंगवा दिया था। मामले में गवाह संजय कुमार सिंह उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
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