इतनी बार से ज्यादा नियम तोड़ने पर रद्द हो जाएगा आपका लाइसेंस

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मध्य प्रदेश में वाहन चालकों द्वारा तीन बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर लायसेंस को रद्द किया जाएगा। यह निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दिए। समिति की सोमवार को यहां हुई बैठक में सिंह ने कहा कि शराब पीकर, मोबाइल पर बात करते हुए और तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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निर्णय लिया गया कि यातायात नियम तोड़ने पर लायसेंस में पंच (दर्ज) किया जाएगा। तीन पंच होने पर लायसेंस जब्त किया जाएगा और उसको रद्द करने की कार्रवाई होगी। सिंह ने कहा कि नई सड़क का नियमों के अनुसार स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट करवाया जाए, जिससे तकनीकी सुधार और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में यातायात के नियमों को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया जाए।

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