कठुआ गैंगरेप : नहीं होगी सीबीआई जांच, पंजाब ट्रांसफर हुआ केस

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कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस को पंजाब ट्रांसफर कर दिया है साथ ही अपने फैसले में कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। कठुआ गैगरेप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी सांझी राम समेत दो आरोपियों ने केस की सुनवाई जम्मू में कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

नहीं होगी सीबीआई जांच

कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप की सुनवाई पठानकोट करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कठुआ गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंपने के आग्रह से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।

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8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या

गौरतलब है कि घुमंतू अल्पसंख्यक समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी असल चिंता मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर है और यदि इसमें जरा सी भी कमी पाई गई तो इस मामले को जम्मू-कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बच्ची के परिजनों ने सुरक्षा दिए जाने को लेकर दायर की थी याचिका

बच्ची के पिता ने अपने परिवार, परिवार के एक मित्र और अपनी वकील की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद, न्यायालय ने इन सभी को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पुलिस को दिया था। इस बीच, सांझी राम सहित दो आरोपियों ने सारे मामले की सीबीआई से जांच कराने और इसकी सुनवाई जम्मू में ही कराने के लिए अलग से याचिका दायर की थी।

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