आल इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स एसोसिएशन ने LIC के खिलाफ खोला मोर्चा
वाराणसी: आल इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स एजेन्ट्स एसोसिएशन, सदैव संस्था, पालिसीधारक एवं अभिकर्ता हितों के रक्षार्थ सकारात्मक सोच के अन्तर्गत पहल करता रहा है. जिसका सकारात्मक प्रभाव सदैव सभी के हितों में रहा. सक्षम अधिकारी अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम ने संस्था पालिसीधारक, अभिकर्ता हितों पर प्रहार करते हुए कठोर निर्णय लिया है. जिसमें फ्लौ बैंक का निर्णय भी शामिल है.
मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन…
बता दें कि कड़ा एतराज जाहिर करते हुए संगठन ने प्रबंन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम, आई०आर०डी०ए० एवं वित्त मंत्री भारत सरकार से उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग किया है तथा स्पष्ट शब्दों में अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से आग्रह किया कि दिनांक 15.10.2024 तक आप द्वारा जारी निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो संगठन अपने पूर्व के आन्दोलनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त कार्यवाही को जोड़ते हुए अपने आन्दोलन को विभिन्न स्वरूपों में मांगे न माने जाने तक जारी रखेगा.
उक्त निर्णय के आधार पर दिनांक 21.10.2024 के सभी डिविजनों पर नजदीक के शाखाओं द्वारा डिविजन एवं दूर की शाखाओं द्वारा अपने शाखा कार्यालय के गेट पर मध्यावकास के समय अपने कार्य से विरत रहकर प्रादर्शन किया जायेगा. जो एक दिवसीय होगा, जाने संगठन के संघर्ष को दिनांक 16.07.2003 को 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमाण्ड पेश श्रीमान् अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को 11.12.2004 को वाराणसी मण्डल उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 08.06.2009 को क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 13.12.2010 को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पहल कर चार्टर पर की गयी कार्यवाही की सूचना मांगी गयी.
मनमाने ढंग से केन्द्रीय सलाहकार समिति की चल रही बैठक की वैधानिकता एवं संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया, तत्पश्चात् जवाब आल इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स एजेन्ट्स एशोसिएशन से वार्ता हेतु अधिकारियों को निर्देश निर्गत है. चार्टर आफ डिमाण्ड पर की गयी कुल कार्यवाही सहित जीएसटी कर कानून पर संगठन का पक्ष माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को दी गयी.
उसी तारतम्य में दिनांक 21.10.2024 को एक दिवसीय आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जाएगी. सभी मण्डलों के शहर के शाखाओं द्वारा मण्डल कार्यालय के गेट पर एवं दूर की शाखाओं द्वारा शाखा कार्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. सभी पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, मुख्य शखा प्रबन्धक, शाखा प्रबन्धक को सूचनार्थ देना आवश्यक है.