हाईकोर्ट ने श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद मामले में सुनाया फैसला….

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यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद मामले में बहुत अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की अर्जी को ख़ारिज कर दिया है. कहा जा रहा है कि अब इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होगा. सुनवाई में कोर्ट को तय करना था कि मामले में दाखिल की कई 18 अर्जियों में एक साथ सुनवाई हो सकती है या नहीं. यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है.

जानें क्या है पूरा मामला..

बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्णा जन्म भूमि मामले में हिन्दू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दायर की गई है. इसमें उन्होंने शाही ईदगाह की जमीन को हिन्दुओं की बताया है. साथ ही हिन्दू पक्ष की तरफ से यहां पूजा की मांग की गई है. कोर्ट को आज सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए फैसला सुनाना था. मुस्लिम पक्ष ने आर्डर 7 रूल 11 की अर्जी की याचिका पर आपत्ति की थी. इतना ही नहीं मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष की याचिका को ख़ारिज करने की भी मांग की.

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केशव देव मंदिर की भूमि पर मस्जिद का निर्माण…

हिन्दू पक्ष ने अपनी अर्जी में हवाला दिया है कि शाही ईदगाह मस्जिद जो बनी है वह कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनी है. याचिका में कहा गया है कि औरंगजेब के ज़माने ने इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण कराया गया है. इतना ही नहीं इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में सर्वे कराने के लिए अधिवक्ता कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी.

Allahabad High Court decision to come today in Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Mosque dispute ann | श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला ...

अयोध्या की तर्ज पर हो सकेगी सुनवाई…

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अयोध्या के राममंदिर मामले की तर्ज पर सुनवाई हो सकेगी. गौरतलब है कि इस मामले में हिन्दू पक्ष की तरफ से अयोध्या और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की गई है. इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 में से 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है.

12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई…

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है.

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क्या बोले हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडेय..

आज 355 साल बाद सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू समाज और उन संतों की जीत हुई है, जिन्होंने 355 साल तक संघर्ष किया है. ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये साबित हो गया कि मुस्लिम पक्ष कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाया. इसलिए माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. ये सनातन संस्कृति की जीत का फैसला है. ये हमारे श्री कृष्ण के माखन खाने का फैसला है.

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