युवती को पत्रकार बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित प्रहलाद गुप्ता को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सात साल की कड़ी कैद और 15 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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प्रकरण के मुताबिक प्रहलाद गुप्ता दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के बड़ादेव मोहल्ले का निवासी है. पांच साल पहले वर्ष 2018 में लालपुर क्षेत्र की एक युवती से उसकी मुलाकात हुई. युवती पत्रकारिता की छात्रा है और पत्रकार बनना चाहती थी. प्रहलाद ने खुद को एक न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बताते हुए उसे जॉब देने की बात कही. उसे खजुरी स्थित एक विला में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया वीडियो भी बना लिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपित प्रहलाद उससे कहता था कि वह दो बच्चों का पिता है. उसे दूसरी पत्नी बनाकर रखेगा. अगर बात नहीं मानी तो परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा. इस दौरान युवती की नौकरी लग गई तो वह मुम्बई चली गई. आरोप है कि प्रहलाद युवती के माता-पिता को परेशान करने लगा. इसके बाद युवती ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्रहलाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत पांच गवाहों के बयान दिया. अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाया और सजा सुना दी. पुलिस के अनुसार प्रहलाद के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर, शिवपुर, दशाश्वमेध, भेलूपुर, चौक, चेतगंज, कैंट व जैतपुरा थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसे वर्ष 2020 में हुकुलगंज से गिरफ्तार किया था.
वकीलों ने कचहरी में कर दी थी पिटाई
वर्ष 2020 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने ले गई. सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता बाहर जुट गये. इसके बाद जब वह निकला तो एक अधिवक्ता से कड़े लहजे में बात हो गई. इसके बाद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी. पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया. इस मामले में आरोपित प्रहलाद के परिवारवालों ने सम्बंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उधर, अधिवक्ताओं का आरोप था कि प्रहलाद ने एक अधिवक्ता को फोन कर गालियां दी थी. साथ ही अधिवक्ताओं और उनके पेशे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय यह मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ था.