Gyanvapi Case: व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा या नहीं ? आज होगी सुनवाई
Gyanvapi Case: इलाहाबाद कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई होगी. मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है. 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी ने ज्ञानवापी (Gyanvapi) में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी. मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में इसी निर्णय को चुनौती दी है, आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल एकमात्र बेंच में मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
आज ज्ञानवापी मामले का खासदिन
कोर्ट में बहस के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर भी सवाल उठाए थे, इसके साथ ही वाराणसी अदालत में ज्ञानवापी के तहखानों के ASI सर्वे की मांग की याचिका पर सुनवाई होगी, आज ज्ञानवापी केस का महत्वपूर्ण दिन है.
मुस्लिम पक्ष ने की है ये मांग
आपको बता दें कि, व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने ASI सर्वे वाली याचिका दायर की थी. ASI सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि, ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं, इनमें से किसी भी एन-1 या एस-1 तहखाने का सर्वे नहीं किया गया है. इन दोनों तहखानों में प्रवेश करने का रास्ता ईंट-पत्थर से बंद है.
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व्यास तहखाने की पूजा पर विवाद क्यों?
जान लें कि ज्ञानवापी क्षेत्र में ASI सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है. ASI की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी में कई प्रमाण मिले हैं जो इसके पहले मंदिर होने का संकेत देते हैं. यहां कई साक्ष्य और कलाकृतियां मिली हैं, अब तहखाने में पूजा की सुनवाई होनी है. तहखाने में पूजा करीब 31 साल पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से फिर से शुरू की गई है.