Azamgarh जहरीली शराब कांड : सपा विधायक रमाकांत की हुई कोर्ट में पेशी

फतेहगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ बाहुबली रमाकांत यादव

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आजमगढ़ जिले के फूलपुर क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी हुई. न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में रमाकांत से जुड़े दो मामलो में गवाहीं हुई. अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने आठ फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

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फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के मामलों में से फूलपुर जहरीली शराब से मौत के मामले में सविता बिंद की तो अहरौला जहरीली शराब मौत मामले में सविता बिंद के साथ दरोगा संजय सिंह की गवाही हुई. जबकि अहरौला शराब बरामदगी मामले में कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. इस दौरान फतेहगढ़ जेल से बंद विधायक रमाकांत यादव वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.

पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया था मिलावटी शराब

मामला आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र का है. माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हुई थी. इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी को माहुल कस्बे में स्थित देशी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी मिलावटी शराब बरामद किया था. इस घटना के सात माह बाद सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम शराब कांड के 14वे आरोपी के रूप में शामिल किया गया. आरोप है कि शराब कांड का मुख्य आरोपित रंगेश यादव सपा विधायक का रिश्तेदार है और उसे रमाकांत यादव संरक्षण देते थे. आरोप पत्र में भी इसका जिक्र है.

विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था कांड

विधानसभा चुनाव से यह कांड हुआ था. जांच में खुलासा हुआ कि बाहुबली विधायक रमकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के सरकारी देशी शराब के ठेके पर जहरीली शराब बेची गई थी. शराब पीने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया था. इस जहरीली शराब कांड में लोगों की मौत हुई तो कईयों के आंख की रोशनी चली गई. घटना के अगले ही दिन माहुल से कुछ दूरी पर तीन आलीशान मकानों में दवा लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया गया था. वहां से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद हुई थी. इस मामले में अहरौला थाने में रंगेश यादव सहित 13 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने रंगेश यादव व उसके दो सगे भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई. तीन आरोपितों मोहम्मद नईम, मो. फहीम और शाहबाज के खिलाफ रासुका लगाई गई थी. सभी आरोपित जेल में हैं.

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