शाह के आदेश से एमएलजेके-एमए बैन
यह संगठन अपने राष्ट्रविरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर-मसरत आलम गुट (एमएलजेके-एमए) पर बैन लगा दिया गया है. सरकार ने ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत की है. संगठन पर आरोप है कि उसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे हैं. इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए दी.
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघठन’ घोषित किया गया है. यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं.”
The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.
This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…
— Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023
क्या है मुस्लिम लीग जम्मू- कश्मीर ?
मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट करता है. यह संगठन अपने राष्ट्रविरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है. यह संगठन जम्मू और कश्मीर को भारत से स्वतंत्र करना चाहता है ताकि इस राज्य का पाकिस्तान में विलय हो सके और यहां इस्लामी शासन स्थापित हो सके.
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बैन मतलब क्या ?
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है. इसे ही आम बोलचाल की भाषा में ‘प्रतिबंध’ या बैन कहा जाता है.