हेट स्पीच मामले में मुख्तार के बेटे का कोर्ट में समर्पण

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वाराणसी: हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आत्म समर्पण किया है. कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हांलाकि कोर्ट ने निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है.

चुनाव आचार संहिता के तीन अलग-अलग मामलों में नामजद मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र व विधायक अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी ने बुधवार को एसीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उमर अंसारी को न्यायिक हिरासत में ले लिया है.

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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर मऊ शहर कोतवाली में धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी. पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि  मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है. मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है. वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था. उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी था.

उमर अंसारी

 

बिना अनुमति के किया था रोड शो

दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला. जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी. पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है.

 

2022 में दर्ज था मामला

तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी, ,इसराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है. मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर  उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी. उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है.

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