यूपी निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट फैसला: CM योगी बोले- OBC आरक्षण लागू करते हुए चुनाव कराएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय रोक लगा दी है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर योगी सरकार ने राहत की सांस ली है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है.
सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से किये ट्वीट में लिखा
‘माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी.’
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 4, 2023
बता दें यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है. इस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में (प्वाइंट सी) निर्देशित किया है, इस पर रोक लगाई जाती है.
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