Privilege Visa: प्रिविलेज वीजा क्यों हुआ खास, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है?

जानिये विशेषाधिकार वीजा के लिए निवेश शर्तें, यात्रा प्रतिबंधों के दौरान ब्रह्मास्त्र बना Privilege Visa

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प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) यानी विशेषाधिकार वीजा कोरोना जनित हवाई यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफी अहम हो गया है.यह क्या है?, इसकी जरूरत क्यों है? जानिये.

विशेषाधिकार वीजा यानी प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) कोरोना वायरस महामारी के पैर पसारने के कारण खास हो गया है. दरअसल अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधों की वजह से इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है. कोरोना कालखंड में एक तरह से यह लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है.

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कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाए हैं. कुछ सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर ही इनमें ढील दी गई है.

दरअसल यह ‘विशेषाधिकार वीजा’ कोरोना काल खंड में भी प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) प्रस्तुत करने वालों को हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान करता है.

इस प्रपत्र की पात्रता रखने वाला कोरोना प्रभावित देशों का यात्री भी इसे प्रस्तुत कर हवाई यात्रा कर सकता है. बशर्ते संबंधित देश में कोरोना कालखंड के दौरान प्रवेश की इजाजत हो.

जानिये Privilege Visa के बारे में –

विशेषाधिकार वीजा या प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) अप्रवासी निवेशक को प्रदान किया जाने वाला विशेष अधिकार है. इस अधिकार पत्र के एवज में व्यक्ति को अनुमति प्रदान करने वाले देश में रहने या नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है.

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चूंकि यह अधिकार पत्र निवेश की प्रक्रिया से जु़ड़ा है इसलिए इसे हासिल करने आवेदक को संबंधित देश के सरकारी फंड में निवेश करना होता है. इसे हासिल करने की चाहत संबंधित देश में बिजनेस से जुड़कर रोजगार सृजन के जरिये भी पूरी की जा सकती है.

इन देशों का सहारा

दरअसल प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) या विशेषाधिकार वीजा के जरिये अमीर और गरीब देश अप्रवासी निवेशकों से आर्थिक मदद जुटाते हैं. दुनिया के कई देश अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए विशेषाधिकार वीजा को बढ़ावा देते हैं. इसे गोल्डन पासपोर्ट या कैश फॉर पासपोर्ट भी कहा जाता है.

जानिये वीजा के प्रकार

इस वीजा को टूरिज्म और कॉमर्शियल। श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. सामान्यतः यह विशेषाधिकार हवाई यात्रा पत्र पेशा, व्यापार, पढ़ाई आदि के मकसद के लिए प्रदान किए जाते हैं. थर्ड कैटगरी के प्रिविलेज वीजा (Privilege Visa) की पात्रता शरणार्थी या प्रत्यर्पित लोगों को मिलती है.

वीजा स्टेटस जानने लिंक पर क्लिक करें – https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry

अमेरिका का डी-वीजा जरा अलग है. यहां यह एयरलाइंस और समुद्री जहाज से जुड़े चालक दल के सदस्यों के लिए जारी किया जाता है. हालांकि कुछ अन्य देशों में इस तरह का वीजा लंबी अवधि के लिए रहने की पात्रता प्रदान करता है. अमेरिका जैसे अन्य देशों में, यह एयरलाइंस और समुद्री जहाजों के चालक दल के सदस्यों को भी दिया जाता है.

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