राजद्रोह कानून की विधि आयोग कर रहा समीक्षा: रिजीजू
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह माना कि राजद्रोह से जुड़े कानून की परिभाषा ‘बहुत व्यापक’ है। सरकार ने कहा कि इस कानून पर विधि आयोग विचार कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार ने हालांकि विपक्ष का यह आरोप खारिज कर दिया कि वह इस कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है।
दूसरी तरफ शिवसेना के अनिल देसाई के इसी से संबंधित पूरक सवालों का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में ध्यान दिलाया है कि राजद्रोह कानून ‘त्रुटिपूण है किन्तु उसे खत्म करने की बात नहीं कही है।’ उन्होंने कहा कि आयोग ने एक अन्य रिपोर्ट में भी राजद्रोह की परिभाषा बदलने की बात कही है किन्तु कानून को बदलने की बात नहीं कही है।
उन्होंने कहा कि ‘सरकार के विरूद्ध बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं क्योंकि परिभाषा काफी व्यापक है, बहुत तरह के मामले हैं। इसी कारण से चिंताएं जताई गयी हैं। मैं चाहूंगा कि विधि आयोग बहुत व्यापक समीक्षा करे।’
रिजीजू ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े देते हुए कहा कि देश में वर्ष 2014 में राजद्रोह के कुल 47 मामले दर्ज किए गये। इनमें सबसे अधिक 16 मामले बिहार में दर्ज किए गए जिनमें 28 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। उन्होंने कहा कि दूसरे सबसे अधिक मामले झारखंड में दर्ज किये गये। इसके बाद केरल एवं ओड़िशा का स्थान है।