मुंबई : तिहरे विस्फोट मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद

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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 2002-03 में हुए तिहरे बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें मुख्य अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी भी शामिल है।

इस मामले में चार अन्य दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिनमें प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का महासिचव साकिब नचान भी शामिल है।

आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) की एक विशेष अदालत ने 29 मार्च को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया।

वर्ष 2002 के दिसंबर से 2003 के मार्च के बीच हुए इन विस्फोटों में मुंबई में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

पहला विस्फोट मुंबई सेंट्रल टर्मिनस की मुख्य इमारत में मैकडोनाल्ड आहार गृह के पास छह दिसंबर, 2002 को हुआ था।

दूसरा बम विस्फोट 27 जनवरी, 2003 को विले पार्ले बाजार में हुआ था। जबकि तीसरा विस्फोट उसके कुछ ही दिनों बाद 13 मार्च को उपनगरीय रेलगाड़ी के भीड़ भरे महिला प्रथम श्रेणी के डिब्बे में हुआ था।

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