गिलानी की ‘टिप्पणी’ देश के खिलाफ: दिल्ली पुलिस

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने प्रेस क्लटब ऑफ इंडिया में कश्मीर की आजादी और देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किये गये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर एस. ए. आर. गिलानी की टिप्पणी को देश के खिलाफ बताया है। गिलानी की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शनिवार के लिए टल गई है।

शुक्रवार को यहां पुलिस ने एक अदालत को बताया कि देशद्रोह के आरोपों के तहत गिरफ्तार किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस.ए.आर. गिलानी ने प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में जो कहा वह काफी ‘पीड़ादायक’ और कथित तौर पर देश के खिलाफ था।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गर्ग को बताया कि वह आज इस मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्हें अब तक गिलानी की जमानत की याचिका के कागजात की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं हूं।

एस.ए.आर. गिलानी की ओर से वकील सतीश टमटा ने कहा कि गुरुवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई को आज के लिए टाल दिया गया था। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि शनिवार को इसे जमानत याचिका को सबसे पहली कार्रवाई के तौर पर पेश किया जाए।

गिलानी को कथित तौर पर सरकार के खिलाफ ‘घृणा’ फैलाने वाली टिप्पणी करने के लिए पुलिस द्वारा 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया था कि 10 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बैनरों पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरू और मकबूल भट को शहीदों के तौर पर दिखाया गया था।

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