एक अक्टूबर से बदल जाएगा आपका DL,RC समेत बैंक, हो जाइए तैयार

0

डिजिटल युग के दौर में लगातार देश में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव के इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2019 से कुछ और नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यतः बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और जीएसटी की दिशा में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। आइये जानते हैं कि कौन से वह नियम जिनमे होने जा रह बदलाव और इसका असर पड़ने वाल है सीधा आम आदमी पर –

ड्राइविंग लाइसेंस में होगा बदलाव 

1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगी। इस नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा।

बता दें वर्तमान में देशभर में उपयोग हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग अलग-अलग होता है किंतु अब नए नियम के अनुसार दोनों के रंग एक समान हो जाएंगे। नए नियम के लागू होने क बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : मन की बात में पीएम मोदी ने कहा- ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

SBI करेगा नियमों में बदलाव

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) भी एक अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है। जिसका असर देशभर के लगभग 32 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने  पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएंगी।

अब यें लगेंगे चार्ज 

आपको बता दें कि यदि आप मेट्रो सिटी के खाताधारक हैं तो आपके खाते में 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर तीन हजार रुपये हो जायेगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसके जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।

इसी तरह से 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एक अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।

GST में भी होगा बदलाव 

मिली जानकारी के अनुसार, एक अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी की दरें भी सस्ती हो जाएंगी। अब 1000 रुपए तक किराए वाले पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए किराए पर अब सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीसीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है।

कई चीजों पर बढ़ जाएगा जीएसटी

रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी है, जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इसमें टैक्स के अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है।

यह भी पढ़ें : बिहार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज, लगा ये आरोप

पेंशन पॉलिसी में भी होगा बदलाव 

सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने की बात सामने आ  रही है। नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा।

2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

गांधी जयंती पर स्वच्छता का संकल्प लेने वाली सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More