लॉकडाउन को लेकर योगी सरकार और हाई कोर्ट आमने-सामने?

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लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट आमने-सामने है. प्रदेश में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों को देख हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का फैसला लिया. लेकिन कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार को रास नहीं आया. योगी सरकार ने घंटेभर के अंदर ही फैसले को पलटते हुए इसे लगाने से साफ इंकार कर दिया.

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योगी सरकार ने दिया ये तर्क

दरअसल यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और 5 उन शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया. फैसले के तहत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक के लिए ये फैसला लिया गया है. मगर कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी शहर में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा. सरकार का तर्क था कि जीवन बचाने के साथ लोगों की आजीविका बचानी भी जरूरी है. योगी सरकार इसकी जगह वीकेण्ड लॉकडाउन के पक्ष में है. कुल मिलाकर सरकार नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के ही पक्ष में है.

योगी
योगी आदित्यनाथ

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फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

सरकार ने संपूर्ण लॉकडॉउन से साफ-साफ इनकार कर दिया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है. महामारी को काबू में लाने के लिए सरकार पहले ही सख्ती कर रही है. अगर जरूरत हुई तो और सख़्ती की जाएगी. लेकिन सम्पूर्ण लॉकडाउन लगा पाना संभव नहीं है. ऐसा करने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. कोरोना की पहली लहर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले ही बेपटरी है, ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो स्थिति और भयावह हो सकती है. यूपी सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि लोग कई जगह खुद ही बंदी कर रहे हैं.

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