मध्य प्रदेश : पेड न्यूज के खिलाफ सुनवाई आज
मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से बुधवार का दिन काफी अहम है क्योंकि आज के ही दिन पेड न्यूज के मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ .नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ में सुनवाई होनी है।
read more : ‘अपराधी नेताओं’ की ‘लगाम’ कसेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट
तीन बजे के बाद मामले की सुनवाई हो सकती है
शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती के अधिवक्ता प्रतीप बिसौरिया के मुताबिक, सात सितंबर को मिश्रा के अधिवक्ता ने युगलपीठ के समझ अपना पक्ष रखा था। बुधवार को भारती की ओर से पक्ष रखा जाना है। दोपहर तीन बजे के बाद मामले की सुनवाई हो सकती है।
read more : ‘पॉकेटमनी’ बचा के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे है इंजीनियरिंग
मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।
मिश्रा को आयोग के फैसले के खिलाफ अंतरिम स्थगन दिया
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा उच्च न्यायालय ग्वालियर और मुख्य पीठ जबलपुर गए, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भी आयोग के फैसले को सही ठहराया। उसके बाद मिश्रा की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में युगलपीठ के जरिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने मिश्रा को आयोग के फैसले के खिलाफ अंतरिम स्थगन दिया है।
ज्ञात हो कि मिश्रा चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने और न्यायालय से राहत न मिलने के कारण ही विधानसभा के सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए और राष्टपति चुनाव में मतदान करने से भी वंचित रहे।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)