Varanasi: ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा – पाठ का अधिकार मिलेगा या नहीं, फैसला आज…

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Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला आने वाला है. ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर जिला अदालत फैसला सुनाएगी. यह फैसला करीब ढाई बजे तक आने वाला है. बीते मंगलवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अपने फैसले को सुरक्षित रखा था. गौरतलब है कि, साल 1993 की तत्कालीन सरकार द्वारा व्यासजी तहखाने में पूजा – अर्चना पर रोक लगा दी गयी थी.

याचिकाकर्ता की थी ये मांग

याचिकाकर्ता शैलेंद्र पाठक व्यास ने जिला अदालत में दायर याचिका के जरिए मांग की थी कि, साल 1993 से व्यास तहखाने में पूजा – पाठ पर लगी रोक को हटाकर पूजा-पाठ का अधिकार दिया जाए. इसके साथ ही याचिका में दूसरी मांग यह थी कि, व्यास तहखाने के आगे लगाई गयी बैरिकेडिंग को भी हटा दिया जाए, जिससे की लोग पूजा – पाठ के लिए वहां पहुंच सकें क्योकि, व्यास परिवार 1993 तक लगातार इस तहखाने में पूजा अर्चना करता रहा है. इस मांग को लेकर शैलेंद्र पाठक की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाण चतुर्वेदी ने उनका पक्ष अदालत के समक्ष रखा था.

इंतजामिया कमेटी ने याचिका पर जतायी आपत्ति

आपको बता दें कि, व्यास तहखाने को लेकर लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से आ रही अपील के पश्चात कोर्ट ने व्यास तहखाने को मौजूदा डीएम के हवाले कर दिया है. वहीं दूसरे पक्ष की याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मुमताज अहमद व एखलाक अहमद ने कोर्ट के समक्ष उनका पक्ष रखा था. वही अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने शैलेंद्र की तरफ से दायर की गयी याचिका पर आपत्ति जातते हुए कहा है कि, व्यास तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा है, ऐसे में व्यास तहखाने में पूजा – पाठ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिएं. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को बुधवार के लिए नियत कर दिया था.

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बीते 17 जनवरी को जिला अदालत के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने (विवादित संपत्ति) का रिसीवर बनाया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वह तहखाने को अपनी सुरक्षा में लेकर सुरक्षित रखें, उसकी स्थिति को बदलने नहीं दें.

 

 

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