फिर बदला दुकानों के खुलने का समय, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगी ये दुकानें
वाराणसी। लॉकडाउन 3.0 में ढील के बाद बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से दुकानों के खुलने का समय बदल दिया गया है। जिले में शराब की दुकानों को छोड़कर अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। यही नहीं आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामान जैसे मोबाइल या स्टेशनरी की दुकानें अब सिर्फ हफ्ते में दो दिन खुल सकेंगी।
इन दुकानों की टाइमिंग में बदलाव-
नगर निगम सीमा के अंदर आने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे दवाई, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान, बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। अभी तक इन दुकानों को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खुलने की इजाजत मिली हुई है। सोमवार से दोपहर दो बजे के बाद दुकानें बंद करा दी जाएंगी।
ये दुकानें हफ्ते में सिर्फ दो दिन खुलेंगी-
आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जिन दुकानों को नगर निगम सीमा में खोलने की इजाजत इस समय मिली हुई है वह अगले हफ्ते से सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को ही खुल सकेंगी। इनका भी समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा। मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मेटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने वाली, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें अब केवल गुरुवार और शुक्रवार को ही सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी।
होम डिलेवरी शाम पांच बजे तक हो सकेगी-
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन शाम पांच बजे तक हो सकेगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा की सब्जी मंडी, विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी, सप्तसागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियां और ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मंडियां सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
यह 24 घंटे खुल सकते हैं-
प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, ATM, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिको के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे।
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