सेंट्रल बैंक के सहायक प्रबंधक पर पैसा गबन करने का केस दर्ज

वाराणसी के लंका सेंट्रल बैंक में सहायक शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है.

0

वाराणसी के लंका क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक में अगस्त 2021 में कार्यरत सहायक शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अलंकार कुमार वर्मा की शिकायत पर चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी आरोपी पर यह मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि सहायक शाखा प्रबंधक ने भिन्न-भिन्न खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी से बिना शाखा प्रबंधक की अनुमति व बैंक की औपचारिकता को पूर्ण किए बडी धनराशि का गबन कर लिया गया.

ग्राहकों का पैसा पत्नी के खाते में किया ट्रांसफर

आरोप है कि साल 2022 में मृतक कृष्ण मुरारी पांडेय के खाते से 150000 रुपये गायब कर दिया. इसी क्रम में पलटू राम के खाते से 160000 रुपये, जयप्रकाश श्रीवास्तव के खाते से 250000 रुपये, रामवती सिंह के खाते से अपनी पत्नी सालवी गोविंद राव के खाते में 58000 ट्रांजैक्शन कर लिया. 208000 अपनी पत्नी के खाते में और ट्रांजैक्शन खाता धारक का कर लिया.

Also Read- BHU-गर्मी के मौसम से पहले सभी क्लास होंगे वातानुकूलित

कुल मिलाकर 826000 रुपये बैंक अधिकारियों को गुमराह करके कर लिया है. लंका थाने की पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज का जांच में जुट गयी है.

महिला से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ केस

वाराणसी के नरिया की रहने वाली सपना तिवारी की शिकायत और पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर लंका थाने में मानसिंह के खिलाफ 2500000 रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया.

Als0 Read- बीएचयू अस्पताल में बच्चों के लिए बनेगा डे केयर वार्ड

सपना तिवारी का आरोप है कि नरिया में उनकी पुश्तैनी जमीन और मकान है. इलाके का रहने वाला मानसिंह उनके मोबाइल पर फोन करके 25 लाख रुपये रंगदारी की मांग की है. पैसा नहीं देने पर पति की हत्या कर देने की धमकी भी दी. पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज महिला के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर जांच में जुटी है.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More