यूपी निकाय चुनाव: यूपी सरकार को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है. इस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में (प्वाइंट सी) निर्देशित किया है, इस पर रोक लगाई जाती है.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव में 3 महीने की देरी की अनुमति दे दी है. इस बीच जल्द ही वित्तीय दायित्वों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.

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कोर्ट ने कहा कि इस दौरान कोई भी बड़ी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है. आयोग 3 महीने के अंदर अपना काम पूरा करने की कोशिश करे.

जानें पूरा मामला…

यूपी सरकार ने 5 दिसंबर, 2022 को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है. इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण का नोटिफिकेशन रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया था.

 

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