उन्नाव : रेप पीड़िता के पिता की हत्या में सेंगर दोषी करार
फिलहाल सेंगर तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा भुगत रहा है
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी पाया है।
पीड़िता के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके शरीर पर घाव के 14 निशान पाये गये थे। दस अप्रैल को 2018 को छह पुलिसकर्मी निलंबित किये गये थे। विधायक के भाई अतुल सिंह को गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले सेंगर पर लगा दुष्कर्म का आरोप भी साबित हो चुका है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा भुगत रहा है। इसके अलावा सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक नहीं रह गए हैं।
सेंगर उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से विधायक थे। उसे 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।
मालूम हो कि जिस युवती के साथ दुष्कर्म के दोष में सेंगर जेल की सजा काट रहा है, उसके पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता को यातना दी गयी और मौत के घाट उतार दिया गया।
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