1 जुलाई से बदल जाएंगे सिम खरीदने के ये नियम, जानें क्या होंगे बदलाव ?
सिम यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए TRAI ने सिम की खरीद के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किए जाने का फैसला लिया है. इस बदलाव के तहत मोबाईल फोन नंबर पोर्टेबिलिटी नियम में बदलाव किया जाएगा. यह नियम सिम को स्वैप फ्रॉड से बचाने के लिए ट्राई द्वारा लागू किया जाएगा. इससे बदलाव से मोबाइल फोन पर होने वाली धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचाव हो सकेगा.
सिम की खरीद में क्या किया जाएगा बदलाव ?
सिम कार्ड चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर आपको थोड़ा समय देना होगा. सिम कार्ड पहले चोरी या डैमेज होने पर आपको स्टोर से तुरंत मिल जाता था. लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. अब यूजर्स को 7 दिन इंतजार करना होगा, फिर उन्हें नया सिम कार्ड मिलेगा. यानी MNP नियम में बदलाव के बाद अगले सात दिन में आपको ये सिम कार्ड मिलेंगे.
क्यों लिया गया यह फैसला ?
दरअसल, ट्राई की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि फ्रॉड और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से ये फैसला किया गया है. ऐसे कई सारे मामले आते हैं कि, यूजर्स का सिम कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर उसे नए नंबर का सिम कार्ड लेना पड़ता है. ऐसे यूजर्स के नंबर से किसी भी तरह के फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन अब ऑनलाइन स्कैम जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसको लेकर ट्राई ने मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी किया था.
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क्या होता है सिम स्वैपिंग ?
यदि बात करें कि सिम स्वैपिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कि एक ही नंबर को किसी दूसरे सिम कार्ड में एक्टिव करवा लेना. हाल ही में इस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध के मामले भी बढ़े हैं. ऐसे में सिम कार्ड पर सेम नंबर पाने के लिये यानी सिम स्वैपिंग की समय सीमा को बढा दिया गया है, जिससे सिम सुरक्षा को और सख्त किया जा सके.