निर्भया को इंसाफ दिलाने वाले वकील अब करेंगे बृजभूषण की पैरवी

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महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख रहे सांसद बृजभूषण सिंह का मामला लगातार सुर्खियों में है. मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में बृजभूषण सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी. बृजभूषण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और जमानत की मांग की. राजीव मोहन एक जाने-माने वकील हैं और वह निर्भया केस के दौरान सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने सरकारी वकील के तौर पर दोषियों को फांसी देने की मांग की थी.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील राजीव मोहन महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वह साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के दौरान सुर्खियों में आए थे. तब वह दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में थे और निर्भया के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे.

निर्भया केस एक ऐतिहासिक केस साबित हुआ, जिसके चलते देश के अलग-अलग शहरों में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ. निर्भया मामले में 4 लोगों को दोषी ठहराया गया और मार्च 2020 में मौत की सजा सुनाई गई. इस दौरान राजीव मोहन काफी मशहूर हो गए थे.

बृजभूषण को मिली है दो दिन की राहत…

आपको बता दें कि बृज भूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन हिंसा का आरोप लगाया था, करीब 6 पहलवानों ने अपना बयान भी दर्ज कराया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, आरोप पत्र में उनके खिलाफ मामला चलाने की बात भी कही गई थी.

मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दो दिन की राहत दी, अब 20 जुलाई को उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी. यह जमानत 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्जनों पहलवानों, राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया था, हालांकि वह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं.

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