तोड़फोड़ करने वाले कावंड़ियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट
राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में पिछले दिनों कुछ कावंड़ियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में टॉप कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो कांवड़िए तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल हों या जो कानून को अपने हाथों में लें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नेशनल हाइवे पर आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया
दरअसल, शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट का ध्यान कावड़ियों की वजह से कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात पर दिलाया था। AG ने कहा कि हमने विडियो में देखा है कि कांवड़िए सड़क पर वाहनों को पलट रहे हैं, पुलिस ने क्या ऐक्शन लिया है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि इलाहाबाद में कावंड़ियों ने नेशनल हाइवे पर आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश में हर हफ्ते पढ़े-लिखे लोग दंगे कर रहे हैं।
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कभी मुंबई में मराठा आंदोलन तो कभी SC/ST ऐक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि एक फिल्म की रिलीज के दौरान एक अभिनेत्री को धमकाया गया। इस पर कोर्ट ने AG से पूछा कि इस पर आपका क्या सुझाव है?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है
AG ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में पुलिस के आला अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।’ आपको बता दें कि हिंसक भीड़ से निजी संपत्ति को नुकसान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह बातें कही। याचिकाकर्ता ने फिल्म से नाराज लोगों के थिअटर पर हमले/धमकी देने का मामला उठाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।साभार
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