आज से लागू हो जाएगा टेलीकॉम कानून, जानें क्या मिलेगा लाभ ?

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आज यानि 26 जून से देश में एक नया कानून लागू होने जा रहा है. यह कानून है टेलीकॉम कानून . यह नया टेलीकम्युनिकेशसन एक्स 2023 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 का स्थान लेने वाला है. यह कानून केंद्र सरकार द्वारा टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीक बदलाव को मद्देनजर रखते हुए पेश किया जा रहा है. हालांकि, इस एक्ट को दिसंबर में दोनों सदनों से मंजूरी मिल गयी थी और उसके साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए थे. लेकिन उस समय किन्ही कारणों के चलते इसे लागू नहीं किया गया था.

आधिकारिक गैजेट द्वारा दी गयी अधिसूचना के अनुसार, इस टेलीकॉम एक्ट के सेशन 1,2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58 , 61,62 लागू होने के साथ ही प्रभावी भी हो जाएंगे. वहीं आज से टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 1997, स्पेक्ट्रम ऑक्शन और अलोकेशन और कुछ विशिष्ट नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का निपटारा बंद हो जाएगा.

नए कानून से क्या होगा बदलाव

इसके साथ ही बड़ा सवाल यह है कि नए टेलीकॉम कानून के लागू होने से क्या बड़े बदलाव होंगे. दरअसल, नए कानून से सरकार को इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं और नेटवर्क का पूरा नियंत्रण लेने का अधिकार मिलेगा. गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए इस कानून को लेकर आ रही है.

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टेलीकम्युनिकेशन एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन न हो इसका गलत प्रयोग

गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, दूरसंचार जनता को सशक्त करने का एक प्रभावी साधन है. हालांकि, इस उपकरण के गलत इस्तेमाल से यूजर्स को नुकसान भी हो सकता है. वहीं यह कानून नागरिकों को अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से बचाने में मदद करेगा. इसके अलावा, शिकायतों को हल करने के लिए अच्छी प्रणाली बनाई गई है. वहीं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अनुसार, टेलीकॉम प्लेयर जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चलाना चाहते हैं या सेवाएं देना चाहते हैं को सरकार से अनुमति लेनी होगी.

 

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